Mukhymantri ekal nari samman pension Yojana के तहत सरकार देगी हर महीने देगी 1500 रूपए सरकार समय-समय पर महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती हैं। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना यह एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान में उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो विधवा, तलाकशुदा, शादी के बाद अलग रहने को मजबूर महिलाओं को राहत प्रदान करती है।
हम आप को यहा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पूरी जानकारी देंगे जिसमे मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिया कितनी उम्र होनी चाहिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कौन-कौन पात्र होगा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरे, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की, जो फिलहाल कई राज्यों में अलग-अलग नाम से लागू है. राजस्थान में ऐसी महिलाओं के लिए जारी योजना का नाम मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान: संपूर्ण जानकारी,
Mukhymantri ekal nari samman pension Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जा रही है इस योजना का लाभ 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को दिया जाता है मुख्यमंत्री महिला की वार्षिक सीमा आय 48000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पात्रता
सरकार की Mukhymantri ekal nari samman pension Yojana के तहत तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित महिलाएं (ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद अलग-अलग तरह से रहना चाहती हैं) को पेंशन मिलती है पेंशन के रूप में दी जाने वाली सहायता राशि सरकार द्वारा आयु वर्ग की महिलाओं को जीवन समय पर अलग-अलग अनुपात की जानकारी दी गई है।
Mukhymantri ekal nari samman pension Yojana आयु सीमा
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना इस योजना के तहत 18 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाओं को 1150 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु तक की महिलाओं को 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज जो आप के पास होना बहुत जरुरी है|
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट पासपोर्ट फोटो
- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए।
- तलाकशुदा महिला को पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए।
इस पेंशन के लिए आपको सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना होगा, इसके बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना मे आवेदन करने का तरीका:
- सबसे पहले आप इसकी आधिकारिक ssp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर,अपना use id और Password के साथ राजस्थान sso पोर्टल में लॉग इन करें।
- आवेदन करने के लिए RAJSSP चुनें।
- योजना में मांगी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें.
- अपने योजना से जुड़े दस्तावेज़ों को अपलोड करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इसका फॉर्म प्रिंट आउट जरुर ले |
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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना Online Apply Link
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना फॉर्म भरने के लिए यहा:- क्लिक करें