RTE Free Admission राजस्थान में बड़ा बदलाव: अब RTE के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक 4 क्लासों में मिलेगा मुफ्त प्रवेश
राजस्थान के निजी स्कूलों में इस बार शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहली बार Right to Education (RTE) के तहत नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक कुल 4 कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही आवेदन संभव था। अब इस बदलाव से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार RTE के तहत आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी, जबकि प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी 6 मार्च को निकाली जाएगी। इस फैसले से राज्य के हजारों अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
RTE Free Admission के तहत 4 कक्षाओं में प्रवेश की नई व्यवस्था
क्या है इस बार का बड़ा बदलाव?
इस वर्ष शिक्षा विभाग ने RTE प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा संशोधन करते हुए नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा—इन चारों कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी है। पहले अभिभावक केवल नर्सरी या पहली कक्षा में से किसी एक में ही आवेदन कर सकते थे।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक एवं RTE प्रवेश प्रभारी चंद्र किरण पंवार के अनुसार अब अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को उनकी उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
आयु सीमा के अनुसार प्रवेश नियम
किस उम्र में किस कक्षा में मिलेगा दाखिला?
शिक्षा विभाग ने आयु सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है—
प्री-प्राइमरी 3 प्लस (नर्सरी): 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम आयु
प्री-प्राइमरी 4 प्लस (LKG): 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम आयु
प्री-प्राइमरी 5 प्लस (UKG): 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु
पहली कक्षा: 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु
इन निर्धारित मानकों के अनुसार ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आयु के अनुसार सही कक्षा में दाखिला सुनिश्चित होगा।
सीट निर्धारण का नया फॉर्मूला
25 प्रतिशत सीटों पर मिलेगा मुफ्त प्रवेश
RTE के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाता है। इस बार सीटों की संख्या तय करने के लिए पिछले तीन वर्षों में नर्सरी से पहली कक्षा तक हुए प्रवेश का औसत निकाला जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कूल में LKG में कुल 10 सीटें हैं और 8 विद्यार्थी नर्सरी से प्रमोट होकर आए हैं, तो शेष 2 सीटों पर RTE के तहत प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार UKG में यदि 10 में से 5 सीटें खाली हैं, तो उन 5 सीटों पर प्रवेश होगा।
यह व्यवस्था पहली कक्षा पर भी समान रूप से लागू होगी। इस नई प्रणाली से खाली पड़ी सीटों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
निजी स्कूलों में बढ़ेंगी RTE सीटें
खाली सीटों को भी भरा जाएगा
अक्सर देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी नर्सरी में प्रवेश लेने के बाद LKG या UKG में स्कूल छोड़ देते हैं। पहले ऐसी स्थिति में निजी स्कूल इन खाली सीटों पर RTE के तहत प्रवेश नहीं दे पाते थे।
अब नई व्यवस्था के तहत इन रिक्त सीटों को भी भरा जाएगा। इससे राज्य में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी और अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
प्रवेश प्रक्रिया और पूरा कार्यक्रम
Rajasthan RTE Admission 2026 Important Dates
| क्र. सं. | विवरण/गतिविधि | टाइमफ्रेम | दायित्व निर्धारण |
| 1 | विज्ञापन जारी करना | दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद | निदेशालय व सम्बंधित निजी विद्यालय |
| 2 | संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना | 17 फरवरी 2026 तक | संबंधित विद्यालय |
| 3 | अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना | 20 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक | संबंधित अभिभावक |
| 4 | ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना | 6 मार्च 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 5 | बालक/अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना (Choice filling) | 6 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक | अभिभावक द्वारा |
| 6 | प्रथम चरण आवंटन (राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय) | 13 मार्च 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 7 | दस्तावेज सत्यापन | 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक | गैर राजकीय विद्यालय द्वारा |
| 8 | प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण | 13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक | सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक |
| 9 | द्वितीय चरण आवंटन (राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय) | 27 मार्च 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 10 | दस्तावेज सत्यापन | 27 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक | गैर राजकीय विद्यालय द्वारा |
| 11 | द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण | 27 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक | सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक |
| 12 | शेष रिक्त सीटों पर आवंटन (तृतीय चरण आवश्यक होने पर) | 13 अप्रैल 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 13 | दस्तावेज सत्यापन | 13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक | गैर राजकीय विद्यालय द्वारा |
| 14 | तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण | 13 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक | सीबीईओ/जिशिअ/संयुक्त निदेशक |
Rajasthan RTE Admission 2026 Age limit
| क्र.सं. | कक्षा का नाम | प्रवेश हेतु आयु |
| 1 | Pre Primary 3+ (PP.3+) | 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष तक |
| 2 | Pre Primary 4+ (PP.4+) | 4 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 5 वर्ष तक |
| 3 | Pre Primary 5+ (PP.5+) | 5 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 6 वर्ष तक |
| 4 | First | 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष तक |
RTE Free Admission आवश्यक दस्तावेज (RTE प्रवेश हेतु)
आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?
| क्रमांक | दस्तावेज का नाम | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | जन्म प्रमाण पत्र | बच्चे की आयु सत्यापन के लिए अनिवार्य |
| 2 | आधार कार्ड (बच्चा एवं अभिभावक) | पहचान प्रमाण के रूप में |
| 3 | निवास प्रमाण पत्र | राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण |
| 4 | आय प्रमाण पत्र | निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होने का प्रमाण |
| 5 | जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) | आरक्षित वर्ग हेतु |
| 6 | बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु |
| 7 | पासपोर्ट साइज फोटो | हाल ही का रंगीन फोटो |
| 8 | मोबाइल नंबर | आवेदन और OTP सत्यापन हेतु |
महत्वपूर्ण सुझाव
सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही जानकारी वाले होने चाहिए।
आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज मूल प्रमाण पत्र से मेल खाने चाहिए।
दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल प्रतियां साथ लेकर जाएं।
अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान?
बच्चे की आयु प्रमाण पत्र सही होना चाहिए
आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें
आवेदन की अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरें
स्कूल चयन क्रम सावधानीपूर्वक तय करें
दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाण पत्र साथ रखें
समय पर आवेदन और सही जानकारी देने से चयन की संभावना बढ़ जाती है।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब नर्सरी से पहली कक्षा तक चार स्तरों पर RTE के तहत प्रवेश मिलने से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर मिलेगा। नई सीट निर्धारण व्यवस्था और खाली सीटों को भरने की नीति से पारदर्शिता और अवसर दोनों बढ़ेंगे।
अभिभावकों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं।
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