Introduction
राजस्थान के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने डिग्गी अनुदान योजना (Diggi Anudan Yojana) के तहत डिग्गी निर्माण की समय-सीमा बढ़ा दी है। पहले जहां अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी, अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है। इस फैसले से उन हजारों किसानों को लाभ मिलेगा, जो फसल कटाई के कारण समय पर योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। सरकार ने यह निर्णय किसानों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया है।
डिग्गी अनुदान योजना क्या है? (What is Diggi Anudan Yojana?)
योजना की जानकारी
डिग्गी अनुदान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण Irrigation Support Scheme है, जिसका उद्देश्य खेतों में सिंचाई के लिए जल संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराना है। डिग्गी एक प्रकार का पानी संग्रहण टैंक होता है, जिसमें वर्षा जल या नहर का पानी संग्रह किया जाता है। इससे किसानों को समय पर सिंचाई की सुविधा मिलती है और फसल उत्पादन में सुधार होता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ? (Who can apply?)
किसान राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए
आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य
लघु, सीमांत और सामान्य सभी किसान पात्र
पहले से स्वीकृत भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध होना जरूरी
डिग्गी अनुदान योजना Apply कैसे करें? (Step-by-Step Process)
Raj Kisan Sathi Portal पर लॉगिन करें
“Services” सेक्शन में जाकर “Diggi Anudan Yojana” चुनें
आवेदन फॉर्म में भूमि और किसान की जानकारी भरें
जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें
फॉर्म सबमिट कर आवेदन रसीद डाउनलोड करें
चाहें तो नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं
विभागीय सत्यापन के बाद निर्माण की अनुमति दी जाएगी
सब्सिडी राशि व आवश्यक Documents
सब्सिडी विवरण
लघु एवं सीमांत किसान:
85% तक अनुदान
अधिकतम ₹3.40 लाख
अन्य किसान:
75% तक अनुदान
अधिकतम ₹3.00 लाख
आवश्यक दस्तावेज
- 1. आधार कार्ड (Aadhaar Card) – पहचान प्रमाण के रूप में जरूरी।
- 2. जनाधार कार्ड (Jan Aadhaar Card) – राज्य सरकार की योजनाओं में लाभ के लिए आवश्यक।
- 3. बैंक पासबुक (Bank Passbook) – अनुदान राशि खाते में जमा करने हेतु।
- 4. भूमि का राजस्व रिकॉर्ड (Land Revenue Record – Jamabandi) – भूमि स्वामित्व की पुष्टि के लिए।
- 5. खेत का नक्शा (Farm Map) – डिग्गी की लोकेशन और भूमि सीमा दिखाने हेतु।
- 6. सिंचाई जल स्रोत प्रमाण (Irrigation Source Document) – जल स्रोत की वैधता का प्रमाण।
- 7. निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) – राजस्थान के निवासी होने की पुष्टि हेतु।
- 8. मोबाइल नंबर (Mobile Number) – संपर्क के लिए जरूरी।
Conclusion
डिग्गी अनुदान योजना राजस्थान के किसानों के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालिक समाधान है। समय-सीमा बढ़ने से अब किसान फसल कटाई के बाद भी आसानी से डिग्गी निर्माण करवा सकेंगे। यह योजना न केवल सिंचाई सुविधा बढ़ाती है, बल्कि जल संरक्षण और कृषि उत्पादन में भी मदद करती है। यदि आप पात्र हैं, तो 30 जून 2025 से पहले आवेदन जरूर करें और इस सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाएं।



